BIHAR NATION is a new media venture of journalist Jay Prakash Chandra .This dot-in will keep you updated about crime, politics , entertainment and religion news round the clock.
क्या है जमीन रजिस्ट्री के पटना, गया, नालंदा में नया नियम,जानिए
स नियम के अनुसार बिहार में रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः हो रही हैं।
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार के सभी जिलों में जमीन रजिस्ट्री का कार्य जारी है। लेकिन इस कार्य में लोगों को अक्सर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे का कारण यह है की रजिस्ट्री के नियम के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। आइये इसे जानते हैं
:
1 .बिहार भू-राजस्व विभाग ने करप्शन को रोकने के लिए नया नियम शुरू किया है। इस नियम के अनुसार बिहार में रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः हो रही हैं।
2 .अगर आप पटना, गया नालंदा में कहीं भी जमीन खरीद रहे हैं और उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो म्यूटेशन का काम भी साथ-साथ किया जायेगा।
3 .बता दें की ई-सेवा पोर्टल बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी एक ऑफिसियल वेबसाइट है जिस पर आप अपने सम्पति की रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकेंगे।
4 .रजिस्ट्री ऑफिस में प्लॉट की रजिस्ट्री करते वक्त जमीन के खरीदार को एक फॉर्म (प्रपत्र) भरकर निबंधन ऑफिस में जमा करना होगा।
5 .फॉर्म में प्लॉट खरीदी का पूरा ब्योरा और जिनके नाम पर जमाबंदी होगी उसकी डिटेल जानकारी भरना होगा। इसके बाद जमीन म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जायेगा।
तो आप जमीन के रजिस्ट्री एवं म्यूटेशन से जुड़ी प्रक्रिया को समझ गये होंगे ।