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औरंगाबाद में सड़क दुर्घटना वाद के पीड़िता को मिला 09 लाख रुपये का मुआवजा, टेंपो-पिकअप की टक्कर में गई थी जान

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संपूर्णानंद तिवारी के द्वारा मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 239 /2020 के मृतक राम कुमार के पत्नी रूबी कुमारी , निवासी ग्राम दीवान बीघा, देव, औरंगाबाद, को 9 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।

इस बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम ने बताया कि दिनांक 09.09.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 36/21 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली कि मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 239/2020 के मृतक राम कुमार पिता रघुनाथ मेहता निवासी ग्राम दीवान बीघा, देव, औरंगाबाद को टेम्पू से औरंगाबाद से अपने घर लौटने के क्रम में करहारा मोड़ के समीप राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 02 पर पिकअप संख्या जे एच 09 एयु- 5707 से टक्कर के द्वारा दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हुई थी ।

वहीं चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

सचिव ने बताया कि आगामी 09-12-2023 को पुनः राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है अपने वादों को निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं|

आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।

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