BIHAR NATION is a new media venture of journalist Jay Prakash Chandra .This dot-in will keep you updated about crime, politics , entertainment and religion news round the clock.
बालू माफिया के साथ कनेक्शन रखने वाले थानेदारों की 10 सालों के लिये छीनेगी थानेदारी
आपको बता दें कि बिहार सरकार ने ऐसा ही फैसला शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब माफिया के साथ संबंध रखने वाले थानेदारों को लेकर किया था।
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: नीतीश सरकार अब अवैध बालू खनन को लेकर कड़े फैसले लेने की मूड में आ गई है। लगातार मिल रही शिकायतों के कारण सरकार की काफी फजीहत हो रही है। इसलिए अब सरकार वैसे दोषियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने जा रही है जो अवैध खनन माफियाओं से संबंध रखते हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे थानेदार के खिलाफ अब कड़ी कारवाई की जा सकती है। ऐसे थानेदार की थानेदारी 10 साल के लिये छीन ली जाएगी। सरकार रणनीति बनाने में जुट गई है।
आपको बता दें कि बिहार सरकार ने ऐसा ही फैसला शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब माफिया के साथ संबंध रखने वाले थानेदारों को लेकर किया था। अब इसी तर्ज पर बालू माफिया से कनेक्शन रखने वाले थानेदारों पर एक्शन की तैयारी है।
राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के साथ-साथ बालू के अवैध खनन को रोकना भी राज्य पुलिस मुख्यालय के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने 4 इंस्पेक्टर समेत 14 सब इंस्पेक्टरों का तबादला किया था। इसमें 11 थानेदार भी शामिल थे। इन सभी का तबादला करते हुए मुख्यालय ने इनका रेंज भी बदल दिया था।
लेकिन अब सिर्फ तबादले की कार्रवाई नहीं होगी। तबादले के साथ-साथ बालू माफिया के साथ कनेक्शन रखने वाले थानेदारों की थानेदारी भी 10 साल के लिए छिन लेने की तैयारी है।
आपको बता दें की इसकी रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। इससे जुड़े हुए अबतक 155 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं मई 2020 महीने में केवल पटना, रोहतास, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद में 150 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं । इसमें 160 लोगों कि गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी अवैध बालू खनन का कार्य जारी है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर सरकार नई सिरे से इसपर कार्य कर रही है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करेगी । लेकिन ये भी बात है की इसमें बड़ी मछलियाँ हैं उनका क्या होगा । केवल छोटी मछलियो के उपर नकेल कसने से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा ।