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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: इस वक्त औरंगाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले की कजपा पंचायत की मुखिया ममता कुमारी को पदच्युत कर दिया है। इसके साथ ही पंचायत में मुखिया पद को रिक्त घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन के वक्त मुखिया की उम्र 21 साल से कम थी। इसमें फैसले का आधार मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अंकित जन्म तिथि है। इस मामले में आयोग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड में अंकित जन्म तिथि को मानने से इंकार करते हुए यह फैसला दिया है।
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने वाद संख्या 01/2022 विनीता देवी बनाम ममता कुमारी में सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है। ममता बिहार राज्य पंचायत राज्य अधिनियम 2006 (यथा संशोधित) की धारा 136(1) (ख) के अधीन कट आफ डेट 01.10.2021 को सदस्यता के लिए अहर्ता पूरी नहीं करती हैं। बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 (यथा संशोधित) की धारा 136(2) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ममता को तत्काल प्रभाव से पंचायत राज कजपा, प्रखंड रफीगंज, जिला औरंगाबाद के मुखिया पद से मुक्त किया गया है।
बताया जाता है कि पंचायत की पूर्व मुखिया विनीता देवी ने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के आधार पर मुखिया पद के लिए निर्धारित आयु सीमा 21 साल पूरी नहीं करने तथा ग्रेजुएट होने की गलत घोषणा का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग में वाद दायर किया था।
पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्रीकांत कुमार रवि ने बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र एवं वोटर आईडी कार्ड में मुखिया ममता कुमारी की जन्मतिथि 17 जनवरी 1996 अंकित है, इसके आधार पर ही चुनाव के समय उन्होंने नामांकन किया था।
उस समय स्क्रूटनी में किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। सिर्फ मैट्रिक के सर्टिफिकेट को आधार बनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया को पदमुक्त किया है, जबकि उम्र के सत्यापन को लेकर मेडिकल जांच के लिए भी आवेदन दिया गया है।
अब इस मामले में मुखिया ममता कुमारी का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगी । उस समय किसी ने क्यों नहीं आपत्ति की । खैर यह खबर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है।