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सावधान! 01 जुलाई से बंद होगा सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक से बने चम्मच, बैनर-झंडे, गिलास सबकुछ होगा बंद

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: सरकार पर्यावरण को लेकर काफी गंभीर है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचानेवाले प्लास्टिक पर बैन लगेगा। यह पाबंदी  01 जुलाई से लगेगा । इसे लेकर  केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मतलब साफ़ है कि इसपर 30 जून से पहले पाबंदी लगेगी ।

इससे होनेवाले नुकसान को देखते हुए अगस्त 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस पर रोक को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसमें एक जुलाई से इस तरह के तमाम आईटमों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था। इसी क्रम में सीपीसीबी की ओर से सभी संबंधित पक्षों के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 30 जून तक इन आइटमों पर पाबंदी की सारी तैयारी पूरी कर ली जानी चाहिए।

इन वस्तुओं पर रहेगी पाबंदी : सीपीसीबी के नोटिस के मुताबिक एक जुलाई से प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल आदि शामिल हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं।

वहीं इसके उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस कारवाई के तहत उत्पादों को सीज करने से लेकर आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। सीपीसीबी ने सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर, मॉल, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल व अन्य संस्थानों व आम लोगों को इन आइटमों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई है।

आपको बता दें सिंगल यूज प्लास्टिक न तो नष्ट आसानी से होता है और न रिसाईकिल्। इससे जल प्रदूषित तो होते ही हैं साथ ही नाले में जाम की समस्या भी आती है। वहीं इससे जलीय जीवों को हानी पहुंचती है।

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