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पटना हाईकोर्ट ने कहा-औरंगाबाद एसपी और अन्वेषण पदाधिकारी मंगलवार को न्यायालय में शशरीर उपस्थित रहें

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: सोमवार को औरंगाबाद एक्सिस बैंक के मैनेजर शशि शेखर की जमानत याचिका Cr.Misc No.. 44149 /2021 पर सूनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सत्यवर्त वर्मा द्वारा औरंगाबाद के पुलिस अधिक्षक और अन्वेषण पदाधिकारी को कल न्यायालय में सदेह उपस्थित रहने को कहा है।

अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने न्यायालय में सूचक आनंद शर्मा का पक्ष रखते हुए बतलाया की सूचक एक गरीब कारपेंटर है। उसने अपनी जमीन बेचकर बहन की शादी के लिए एक्सिस मिचुअल फंड में आवेदक के सलाह पर 15 लाख रुपये तीन वर्षों के लिए 2017 में जमा किया था !  तीन वर्षों के बाद सूचक की सम्पूर्ण परिपक्व राशि  23,36,039/-छल पूर्वक आवेदक के  सेविंग खाता, एक्सिस बैंक औरंगाबाद में स्थानांतरित करने के बजाय यूनियन बैंक, बिहटा,पटना, के एक फर्जी खाता न0-709702010006114 में स्थानांतरित कर दिया गया ।

इस संबंध में आवेदक द्वारा औरंगाबाद नगर थाना कांड संख्या 157/2021 दर्ज कराई गयीं है जिसमें आवेदक सहित युनियन बैंक बिहटा के मैनेजर, एक्सिस मिचुअल फंड के अधिकारियों को अभियुक्त बनाया गया है । इस मामले में कोर्ट ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों बैकों के बडें अधिकारियों पर कठोर कारर्वाई की बातें कही है ।

बता दें कि इस धोखाधड़ी मामले में कॉंग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह ने इसमें काफी मदद की और उन्होंने सलाह दी कि इस मामले में कानून का सहारा लेकर न्यायालय की शरण में जायें।

हाईकोर्ट आदेश प्रति
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