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पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लागाने से किया इनकार, इस दिन होगी अगली सुनवाई!
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: इस वक्त पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगाने से साफ़ इनकार कर दिया है। अब इस मामले पर 4 मई को सुनवाई की जाएगी। बता दें कि बिहार में जातीय गणना को लेकर लगभग दर्जनों याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक के दौरान सर्वसम्मति से बिहार में जातीय गणना करने का फैसला लिया गया था।
याचिकाकर्ता का कहना था कि 7 मार्च 2023 को बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी किया गया है जिससे रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ में हो रही थी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय सिंह, दीनू कुमार, धनंजय कुमार तिवारी, रितिका रानी, एमपी दीक्षित सहित कई वकीलों ने इस मामले पर जिरह के दौरान अपना पक्ष रखना चाहा। पटना हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को की जाएगी।
गौरतलब हो कि बिहार में की जा रही पहले चरण की जातीय गणना बिहार में संपन्न हो चुकी है और दूसरे चरण की जनगणना जारी है।पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है और कहा है कि जातीय गणना पर अंतरिम रोक नहीं लगाया जा सकता है।