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पंचायत चुनाव: मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया समय पर हो, आयोग का निर्देश

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BIHAR NATION : बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग काफी सजग है। आयोग इस चुनाव के मद्देनज़र अधिकारियों को निर्देश भी दे रहा है। अब इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के क्रम में मतदाता सूची के संशोधन व दावा-आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया नियत समय पर पूरा करने का निर्देश सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को दिया है। शनिवार को देर शाम तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद व सचिव हरेंद्र राम सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।

आयोग सूत्रों के अनुसार बैठक में कहा गया कि 08 फरवरी तक किसी भी हालत में मतदाता सूची के दावा-आपत्तियों के आवेदनों का निबटारा कर दिया जाए। आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए जिलों को सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें संशोधित मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना निर्धारित है।

आयोग ने मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया के दौरान दिशा-निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कहा गया कि वे अपने स्तर से इसकी जांच करा लें कि मतदान केंद्र किसी थाना परिसर, किसी धार्मिक स्थल, मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर नहीं हो। बैठक में आयोग ने अप्रैल-मई में पंचायत आम चुनाव की संभावना को लेकर सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया।

 

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