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इस प्रदेश में लागू हो गई फिर से पुरानी पेंशन योजना, अधिसूचना जारी, वेतन से नहीं होगी कटौती

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: इस वक्त हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। जहाँ राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों को आज बड़ा तोहफा दिया । एकबार फिर से हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।

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बता दें कि इस अधिसूचना के मुताबिक, एक अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल कर दिया गया है। इससे राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राज्य के मुख्य सचिव ने सोमवार को ओपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंशदान (नियोक्ता और कर्मचारी का अंश) एक अप्रैल, 2023 से रोक दिया जाएगा।

बता दें कि इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है। रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। वहीं सर्विस के दौरान मौत होने पर इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। जबकि पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की जाती है। मालूम हो कि यह चुनाव के दौरान ही कॉंग्रेस का प्रमुख मुद्दा था। जबकि इस बारे में 13 अप्रैल 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया था।

यह भी बता दें कि इस फैसले के बाद इसे लेकर बीजेपी शासित राज्यों पर भी राज्य कर्मियों का दवाब बढेगा। क्योंकि आनेवाले वर्षों में लोकसभा के चुनाव भी हैं ऐसे में कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वह कर्मचारियों के वोट को हाथ से जाने दे।

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