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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में राज्य सरकार ने एकबार फिर से बालू खनन को अपनी स्वीकृति दे दी है। आज से यानी शनिवार से इसका खनन शुरू करने की अनुमति दे दी गई । यह अगले तीन महीने तक के लिए विस्तारित किया गया है। जिससे अब यह पुराने बंदोबस्तधारी 25 दिसंबर तक खनन कर सकेंगे। हालांकि इसके पहले उन्हें निर्धारित अवधि के लिए रॉयल्टी की राशि फिर से जमा करनी होगी। मालूम हो कि बिहार में मॉनसून के कारण से तीन महीने से बालू खनन पर रोक लगी थी।
बिहार में इस समय बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत जिलावार जिलाधिकारी के नेतृत्व में बालूघाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। अलग-अलग जिलों में अलग-अलग बालू घाट नीलाम होंगे। इस प्रक्रिया में दो-तीन महीने का समय लग सकता है। लिहाजा खान एवं भूतत्व विभाग ने पुराने बंदोबस्तधारियों को ही खनन की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है।
नई नीति के अनुसार अक्टूबर से नए बालू घाटों की अगले 5 सालों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) के आधार पर ई-नीलामी से बंदोबस्ती होगी। डीएसआर में खनन योग्य बालू की मात्रा और स्वामित्व दर को आधार बनाया गया है। ऐसे में बालू की कीमत जिलों में बाजार से तय होगी। आपात स्थिति में बालू की कीमत को जिला प्रशासन नियंत्रित कर सकता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सभी जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की। इसमें वहां बालू घाट, बालू की खनन योग्य मात्रा आदि की विस्तृत जानकारी है।
खैर अब इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें अब उच्चे मूल्यों पर बालू नहीं खरीदना पड़ेगा। जबकि इस बालू खनन के शुरू होने से निर्माण कार्य में तेजी आएगी। क्योंकि कई निर्माण के कार्य बालू की उपलब्धता नहीं होने के कारण बाधित थे।