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EWS आरक्षण के अभ्यर्थियों को नीतीश सरकार नहीं देगी उम्र सीमा में छूट
विधानसभा में सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने यह बताया कि ना तो उम्र सीमा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई छूट दी जाएगी और ना ही बैकलॉग का ही फायदा उन्हें मिलेगा.
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: नीतीश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले पर बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले से EWS के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी. इस बात को शुक्रवार को नीतीश सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया.
दरअसल, विधानसभा में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत अन्य सदस्यों की तरफ से ईडब्ल्यूएस छात्रों को उम्र सीमा में छूट और बैकलॉग को लेकर एक ध्यानाकर्षण सूचना लाई गई थी. इसके जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कानूनों के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा ने राज्य सरकार को ही छूट देने नहीं जा रही है.
विधानसभा में सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने यह बताया कि ना तो उम्र सीमा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई छूट दी जाएगी और ना ही बैकलॉग का ही फायदा उन्हें मिलेगा. सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो प्रावधान तय किए हैं उसी के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 फ़ीसदी आरक्षण की सुविधा दी जा रही है.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को एक विधेयक लाकर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया है जिसे बिहार सरकार ने भी राज्य में लागू कर रखा है. लेकिन मामला उम्र सीमा में छूट को लेकर काफी समय से स्पष्ट नहीं था. अब यह स्पष्ट हो गया है कि इसमें जो केंद्र सरकार ने प्रावधान किये वहीं यहाँ भी लागू राज्य सरकार करेगी.