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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: आज दिनांक 14 मार्च 2023 को औरंगाबाद परिसदन में बाल श्रम उन्मूलन मुक्ति एवं पुनर्वास विषय पर समीक्षात्मक बैठक में बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु, माननीय विधायक औरंगाबाद सह सदस्य बाल श्रमिक आयोग आनंद शंकर सिंह, श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कौशल युवा केंद्र के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिया गया।
इस बैठक में बाल श्रमिक आयोग, बिहार के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि बाल श्रम कानून अपराध कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो बाल श्रम करवाते पकड़े गए तो कानूनी कार्रवाई होगी। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है बच्चे को विद्यालय ले जाने की जरूरत है। 6 से 14 साल के बच्चे को बाल श्रम नहीं कराया जा सकता है 14 से 18 साल के बच्चे को कठोर नियोजन में नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। धावा दल गठित कर बाल श्रम करते बच्चे को भी विमुक्त किया जाएगा।
माननीय विधायक सह बाल श्रमिक आयोग के सदस्य श्री आनंद शंकर सिंह ने कहा कि जब तक श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक बाल श्रम पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। सरकार द्वारा चल रहे श्रमिकों की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए।
बैठक में फिरोज अहमद श्रम अधीक्षक औरंगाबाद, मिनहाजुल सचिव तरक्की रफीगंज, रंजन कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मदनपुर, आकाश रंजन श्रम प्रबंध प्रवर्तन पदाधिकारी सदर औरंगाबाद, विजेंद्र कुमार सिंह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नबीनगर, राजीव रंजन कुमार (D S E ) औरंगाबाद, अंजनी कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बबलू कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रफीगंज एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।