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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई के लिए बिहार के 29 जिलों में लोकपाल नियुक्त
जे.पी.चंन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में सोमवार को ग्रामीण विकास विभाग से जारी आदेश के मुताबिक निष्पक्ष सुनवाई के लिए स्वतंत्र प्राधिकार लोकपाल की नियुक्ति की गई है।
इस लोकपाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई होगी ।
ग्रामीण विकास विभाग से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार आलोक कुमार मिश्रा को बांका, अमरेंद्र कुमार ठाकुर को सुपौल,
अरुण कुमार को भागलपुर, अशोक कुमार साह को पूर्णिया, वीरेंद्र कुमार सिंह को राहतास, विजय कुमार सिंह को सारण, विटेश्वर नाथ पांडेय को बक्सर,
चंद्र प्रकाश पोद्ïदार को बेगूसराय, हाकिम प्रसाद को कैमूर, हासिम खान को कैमूर, जगदेव भिंडवार को मधुबनी, मो निसार अहमद को दरभंगा, मिथिलेश यादव को जहानाबाद, नरेंद्र कुमार सिंह को लखीसराय,
नरेश कुमार श्रीवास्तव को मुजफ्फरपुर, नवल किशोर शर्मा को पटना, नरेंद्र कुमार सिंह को लखीसराय, निरंजन चंद्र नंदी को मुंगेर,
नवीन रंजन श्रीवास्तव को पश्चिम चंपारण, प्रशांत कुमार को गोपालगंज,
राजेश कुमार राय को औरंगाबाद, राकेश कुमार को समस्तीपुर, ऋषि प्रसाद को अररिया, सदन प्रसाद सिंह को गया, शैलेंद्र कुमार सिंह सीवान,
शिव कुमार ठाकुर को भोजपुर, शिवांशुमली पांडेय को कटिहार, श्रीकांत ठाकुर को सीतामढ़ी एवं विजय कुमार सिंह को सहरसा में पदस्थापित किया गया है।
वहीं शेखपुरा के लोकपाल को नवादा में पदस्थापित किया गया है।
इधर विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत गठित अपीलीय प्रकाधिकार के लिए राधा मोहन झा को अध्यक्ष तथा सिविल सोसाईटी के सदस्य देवेश नाथ दीक्षित सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये हैं।
आपको बता दें कि यह नियुक्ति दो वर्ष के लिए की गई हैं। इसमें प्रत्येक बैठक के लिए 1500 रुपये के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा ।
जबकि यह मानदेय अधिकतम 30 हजार रूपये प्रति माह देय होगा ।