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बिहार के पटना,गया,औरंगाबाद सहित सभी जिलों में बाप-दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार,जानें   

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन:अक्सर बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया, गया,औरंगाबाद सहित सभी जिले के लोग यह जानकारी लेना चाहते हैं कि उनके बाप और दादा की संपत्ति पर किसका कितना अधिकार है।

आज हमलोग इसी विषय पर कानून के जानकारों के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे की बाप-दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार होता हैं। तो आइये इसके बारे में जानते हैं विस्तार से।

पटना, बक्सर, पूर्णिया, गया, औरंगाबाद सहित सभी जिलों में बाप-दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार?

1 .पटना, बक्सर, औरंगाबाद, गया, पूर्णिया सहित सभी जिलों में बाप-दादा की संपत्ति अगर पुश्तैनी हो तो उसपर बेटा और बेटी का अधिकार जन्म से निहित होता हैं।

2 .बता दें किसी भी तरह के पुश्तैनी जमीन पर जितना अधिकार एक बेटा का होता हैं उतना ही अधिकार बेटी का भी होता हैं। बेटी जब चाहें उस संपत्ति पर अपने हिस्से का दावा कर सकती हैं।

3 .एक शादीसुधा बेटी की भी बाप-दादा की संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता हैं। इस हिस्से से कोई भी उसे वंचित नहीं कर सकता हैं।

4 .वहीं बाप-दादा ने खुद की कमाई से कोई संपत्ति बनाई हैं तो उनके जीवित रहने तक कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता हैं।

5 .अगर बाप-दादा ने एक से अधिक शादियां की हैं तो उनके बच्चे भी उनकी पुश्तैनी संपत्ति पर हिस्से का दावा कर सकते हैं।

इस प्रकार से आप इस जानकारी से अपनी जायदाद से संबंधित छोटी-छोटी बातों को स्मझ सकते हैं ।

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