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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में शराब बंदी कानून लागू है। यहाँ इसके सेवन से लेकर बिक्री तक पर प्रतिबंध लगा है। फिर भी लोग इसके सेवन से बाज नहीं आ रहे हैं। चोरी छिपे इसका सेवन कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोग नहीं बच पाएंगे। शराब पीकर पकड़े गए शख्स के लिए अब पहचान छुपाना मुश्किल होगा। उसने पहली बार शराब पी है या दूसरी बार, इसका पता तुरंत चल जाएगा।
ऐसे लोगों की पहचान के लिए बिहार सरकार जल्द ही आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था करने वाली है। पहली बार शराब पीकर पकड़े गए आरोपियों को जुर्माने पर छोड़ने से पहले उनका नाम-पता अब आधार डेटाबेस से रजिस्टर्ड किया जाएगा। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद यदि कोई दोबारा शराब के नशे में पकड़ाता है तो वह लाख कोशिशों के बाद भी अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार शराब पीकर पकड़े जाने वाले लोगों की आधार से पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले के मद्यनिषेध कार्यालयों में आधार प्रमाणीकरण केंद्र खोला जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पूर्व में ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को पत्र लिख दिया था। प्राधिकरण द्वारा अब इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके बाद शराबियों के आधार वेरीफाई का काम शुरू हो जाएगा।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए पहली बार शराब के नशे में पकड़े जाने वाले शख्स के घर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस पोस्टर में आरोपी का नाम और साथ में शपथ पत्र है, जिसमें लिखा है कि वह आगे से शराब का सेवन नहीं करेगा। अगर दोबारा पकड़ा गया तो जेल होगी। बताते चलें कि शराबबंदी के नियमों के मुताबिक पहली बार शराब पीते पकड़े जाने वाले आरोपी जुर्माना भरकर छूट सकते हैं।
मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टर चिपकाने का उद्देश्य चेतावनी देना है। विभागीय अधिकारी ऐसे लोगों की जांच भी करेंगे तथा संदेह होने पर ब्रेथ एनलाइजर से उसकी जांच भी कर सकेंगे। बिहार के तमाम एक्साइज इंस्पेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है। उन्हें कहा गया है कि वे सरकारी रिकार्ड देखें कि कौन-कौन से लोग पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने के बाद जुर्माना देकर छूटे हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर वैसे तमाम लोगों के घर बाहर पोस्टर चिपकायें। पोस्टर के जरिये न सिर्फ उन्हें चेतावनी दें, बल्कि आस-पास के लोगों को भी जानकारी दें कि वह व्यक्ति शराब पीने के जुर्म में पकड़ा जा चुका है।
आपको बता दें कि इस साल 1 अप्रैल 2022 से नये संशोधित मध्य निषेध कानून की धारा -37 के तह्त पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ देने का प्रावधान किया गया है।पहली बार शराब पीने के मामले में पकड़े गए अभियुक्त को शपथपत्र और तीन से पांच हजार रूपये का जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। अब तक इस प्रावधान के बाद 50 हजार से अधिक लोग जुर्माना देकर छूट चुके हैं।