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औरंगाबाद में नाबालिग को बहला फुसलाकर किया था अगवा, कोर्ट ने दिया दोषी करार

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -296/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त जितेंद्र कुमार, गोला रोड़ दाउदनगर निवासी को विभिन्न धाराओं में लगे आरोपों में दोषी ठहराया।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा 363,366ए,376 और पोक्सो एक्ट की धारा 04 में दोषी पाते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -12/10/23 निर्धारित किया गया है।

इस बारे में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के माता ने जून 2021 में अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि पीड़िता शाम 07 बजे बाजार से समान लाने गई थी। लेकिन दो घंटे तक नहीं लौटने पर काफी खोजबीन के बाद घर पर पीड़िता के मोबाइल चेक की तो देखा की घटना से पहले एक फोन आया था,तब उस नम्बर से अभियुक्त का नाम -पता चला। जबकि अभियुक्त के घर से जानकारी मिली कि अभियुक्त भी घटना के समय से घर से फरार था जो संदेह को पक्का किया। इसलिए अभियुक्त को नामजद करते हुए न्याय के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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