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औरंगाबाद में नाबालिग से अपहरण एवं दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की कठोर सजा और लगाया जुर्माना
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: औरंगाबाद जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने
ट्यूशन पढ़ने गई एक नाबालिग छात्रा से अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में 9 वर्ष की लंबी सुनवाई के बाद 20 वर्ष की सजा दोषी को सुनाई है। इसके साथ-साथ जुर्माना भी अभियुक्त पर लगाया गया है। मामला जिले के गोह थाना क्षेत्र का है। अभियुक्त उसी थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव का चंदन कुमार है।
इस मामले में स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि दोषी को 20 साल की सजा के साथ-साथ 10 हजार का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे छः माह की अतिरिक्त सजा होगी। बता दें कि अभियुक्त को दोषी 20 मार्च को ही कोर्ट ने ठहराया था और सजा के फैसले को सुरक्षित रख लिया था। जबकि इसके अतिरिक्त भी पांच वर्ष की सजा और 2 हजार का जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
गौरतलब हो कि नाबालिग लड़की के पिता ने 16 अगस्त 2014 को बेटी के अपहरण का मामला थाने में दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसकी पुत्री जो इंटर की छात्रा हैं उसे गंदी नियत से गया जिले के डेल्हा पर अभियुक्त अपने घर ले गया है। इसके बाद जब वे उसके घर गये तो उनके साथ मारपीट और गाली-गलौच की गई।