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पटना हाईकोर्ट का अहम् फैसला,पंचायत प्रमुख के खिलाफ दोबारा नहीं ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव

अब पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है.

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

 बिहार नेशन: अब पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. उनके खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है. इसे लेकर पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.

आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव अगस्त माह में होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है. इसे लेकर मंथन भी जारी है। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अब प्रखंड प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में महज एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रखंड प्रमुख के खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है.

आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी लगातार बैठक कर रहा है. हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम के साथ  वर्चुअल मीटिंग की थी. बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने की थी. बैठक में अगस्त में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बातचीत हुई और इसकी तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये. गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका है.

मालूम हो कि इस बार पंचायत का चुनाव इवीएम से काराने की बात की जा रही है. इस पर आयोग की मुहर भी लग चुकी है. ऐसे में 6 इवीएम रखने की बात की जा रही है. क्योंकि पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं. वहीं आपको यह भी बता दें कि पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को बिहार में समाप्त हो चुका है. अब इनके कार्यकाल को सरकार ने नहीं बढ़ाया है. बल्कि उसके जगह पर परामर्शी समिति का गठन कर दिया गया है.

 

 

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