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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में अगर कोई दंपति बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसके लिए जरूरी कागजात होने चाहिए । लेकिन कई बार दंपत्ति गोद लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार और पटना जिला प्रशासन लोगों को इस बात के प्रति जागरूक कर रहा है कि बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया क्या है।
बिहार में दत्तक ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम 2021, बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। इन नियमावली और प्रावधानों के तहत कानूनी तौर पर बच्चे को गोद लेने के लिए जरूरी है कि दंपत्ति के पास उनका आय प्रमाण पत्र हो। इसके अलावा व्यक्तिगत पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दंपत्ति के विवाह का साक्ष्य प्रमाण पत्र इसके अलावा दंपत्ति का जन्म प्रमाण पत्र भी होना अतिआवश्यक है।
इसके अलावा दंपत्ति का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और परिवार का 3 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी दंपत्ति के पास होना चाहिए। जिसे जिला प्रशासन के पास जमा करा कर बच्चे को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।
अगर आपको किसी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/socialwelfare.com अथवा www.cara.nic.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दरअसल आपको ऐसे कई दंपति मिल जाएंगे जो निसंतान हैं।अब बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। खासकर निसंतान दंपत्ति या ऐसे दंपत्ति जिसमें मां को गर्भधारण करने में परेशानी है, बच्चे को गोद लेने में दिलचस्पी रखते हैं। उनके लिए सरकार द्वारा यह सुविधाएं मिलती है। प्रत्येक जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनाथालय की व्यवस्था की गई है। जहाँ दंपति जाकर संपर्क कर सकते हैं ।