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औरंगाबाद में हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: औरंगाबाद जिले में कोर्ट ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला जिले के देव थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहाँ जिले के सिविल कोर्ट के एडीजे तीन अमित कुमार सिंह ने यह सजा तीनों दोषियों को देव थाना कांड संख्या 31/90 में सुनवाई करते हुए सुनाई। बता दें कि जिन्हें सजा सुनाई गई है वे उक्त थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी अभियुक्त छोटन सिंह, महेंद्र सिंह, सरयु सिंह हैं।

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बता दें कि हत्या के इस मामले के बारें में एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि दोषी अभियुक्तों को भादंवि धारा 302/149 में आजीवन कारावास की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावे सिर्फ अभियुक्त छोटन सिंह को भादंवि धारा 307 / 149 में सात साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

औरंगाबाद कोर्ट

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के सूचक पड़रिया निवासी नरेन्द्र सिंह 02 जुलाई 1990 को देव थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि अपने खेत में काम कर रहे बिंदेश्वरी सिंह व लाल बहादूर सिंह पर उक्त सभी अभियुक्तों ने लाठी-डंडे व गड़ासा से हमला कर दिया था। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई थी।

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आपको बता दें कि इस मामले में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें एक अभियुक्त नाबालिग था। जिसका केस किशोर न्यायालय में चला। वहीं तीन अभियुक्तों की मौत सुनवाई पूरी होने के पहले ही हो चुकी थी। अब 33 साल बाद यह फैसला आया है।

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