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औरंगाबाद के पूर्व विधायक समेत तीन लोगों को 20 साल पूराने मामले में कोर्ट ने किया बरी

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: औरंगाबाद सिविल कोर्ट के एसीजेएम वन आनंद भूषण ने नगर थाना कांड संख्या 367/ 200 व जीआर संख्या 1594 / 200 के दर्ज मामले में औरंगाबाद जिले के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री रहे रामाधार सिंह समेत तीन लोगों को बरी कर दिया। आपको बता दें कि काफी पुराने मामले में सभी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है।

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इस बारे में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 20 साल पहले शहर के नवाडीह में बन रहे अल्पसंख्यक छात्रावास के विरोध में नारेबाजी करने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री समेत अन्य लोगों के खिलाफ नगर थाना में कांड संख्या 367 / 2003 दर्ज कराया गया था। इसी मामले में पूर्व सहकारिता मंत्री जिले के सोखेया गांव निवासी रामाधार सिंह, रामपुर निवासी पुरूषोत्तम सिंह व शाहपुर निवासी चन्देश सिंह को बरी किया गया है।

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