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बिहार में पंचायत चुनाव के प्रचार के लिये इन साधनों का प्रत्याशी कर सकते हैं इस्तेमाल, ये है आयोग का नया निर्देश
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गहमा-गहमी जारी है। नामांकन से लेकर प्रचार तक का कार्य पुरे शबाब पर है। जहाँ पहले चरण में नामांकन की तिथि घोषित हुई है वहाँ प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा भर दिया है । वहीं दूसरे चरण के लिये नामांकन भरने का सिलसिला जारी है। प्रचार प्रसार के लिए उमीदवार पूरे जोर-शोर से जुट गए हैं।
बता दें इस बार निर्वाचन आयोग ने नया प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए किया है। इस बार चुनाव में प्रचार के लिए रिक्शा से लेकर बैलगाड़ी और टमटम तक का उपयोग करने की अनुमति निर्वाचन आयोग ने दी है। इतना ही नहीं निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है।
गाइडलाइन के अनुसार, ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम कचहरी पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए 1 दोपहिया वाहन, मुखिया-सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को 2 दोपहिया वाहन और एक हल्का मोटर वाहन के उपयोग की अनुमति दी गई है।
जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम 4 दोपहिया या फिर दो हल्के वाहन और एक हल्का मोटर वाहन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को प्रखंड कार्यालय के वाहन कोषांग में पहले आवेदन देना होगा। सभी प्रखंडों में इसके लिए काउंटर के साथ अलग-अलग तरह की व्यवस्था की गई है।
वहीं वोटों की गिनती होने के 15 दिन के भीतर ही चुनाव खर्च का सारा ब्योरा निर्वाची पदाधिकारी के पास प्रत्याशी द्वारा जमा कराना जरूरी है।
आपको बता दें कि बिहार मे होनेवाले पंचायत चुनाव में कुल 8072 पंचायतों के 2 लाख 55 हज़ार 22 पदों पर चुनाव होना है। ये पंचायत चुनाव आयोग ने 11 चरणों में कराने की घोषणा की है।
वहीं पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को है जबकि चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर को निर्धारित है।