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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। जहाँ कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद आज माफिया अतीक अहमद समेत तीन को MP-MLA की विशेष कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला 17 साल पुराना है। दरअसल माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
वहीं कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम और उसके बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। हाई सिक्योरिटी के तहत अतीक और उसके भाई अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से ले आया गया था। सुरक्षा की वजह से दोनों को अलग-अलग प्रिजन वैन से कोर्ट में ले आया गया था
दरअसल, 25 जनवरी 2005 को BSP के तत्कालीन विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में देवीलाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हुई थी। केस में तत्कालीन SP सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे। जबकि चार अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया था। इस केस में मुख्य गवाह उमेश पाल था। जो राजू पाल का रिश्तेदार भी था। उमेश का 28 फरवरी 2006 को अपहरण कर लिया गया।
हालांकि 5 जुलाई 2007 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अतीक अहमद और उसके भाई के अलावा दिनेश पासी, अंसार अहमद, हनीफ, जावेद, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें एक आरोपी अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा की मौत हो चुकी है।
हालांकि अब उमेश पाल की हत्या हो चुकी है। जिसपर भी कोर्ट में सुनवाई की जा रही है वहीं अन्य हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की कई टीम दिन रात जुटी हुई है।