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BREAKING: बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट का बड़ा झटका, जातीय गणना पर लगी अंतरीम रोक, नहीं होगा डेटा शेयर

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: अभी-अभी बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने बिहार की जातीय गणना पर फिलहाल अनतरीम रोक लगा दी है। अब इस मामले में 3 जुलाई को सुनवाई कोर्ट करेगा। यह फैसला हाईकोर्ट ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा । अब इस दौरान कोई भी डाटा बाहर नहीं जाएगा। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया।

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बताते चलें बिहार सरकार के जातीय गणऩा के आदेश के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका पर सुनवाई मे विलंब के बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गये थी और सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को तीन दिन के अंदर अंतरिम आदेश देने का आदेश दिया था। इसके बाद पटना हाइकोर्ट में सुनवाई हुई और फिर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल जातीय गणना पर रोक लगा दी है।

मालूम हो कि अखिलेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने कल सुनवाई की है। कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को डाटा शेयर या उनका उपयोग फिलहाल नहीं करने का निर्देश दिया।

गौरतलब हो कि नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि, केंद्र इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है।

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