BIHAR NATION is a new media venture of journalist Jay Prakash Chandra .This dot-in will keep you updated about crime, politics , entertainment and religion news round the clock.
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में शराब पीकर मरने वाले लोगों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब जहरीली शराब से जितनी भी लोगों की मौत हुई है उन्हें चार चार लाख का मुआवजा मिलेगा। दरअसल यह बयान खुद सीएम नीतीश कुमार ने आज दिया है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि न सिर्फ पूर्व चंपारण बल्कि शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से अब तक हुई सभी मृतको के परिजनों को चार चार लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में 34 से ज्यादा की मौत जहरीली शराब से हुई है। इस मौत को लेकर मीडिया के सवाल के जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनलोगो ने शराबबंदी कानून 2016 में लागू की थी और शुरू से ही अधिकांश लोगों का समर्थन इस कानून को लागू करने में मिला था और इस कानून का बड़ा साकारात्मक बदलाव बिहार की समाजिक व्यवस्था पर पड़ी है जिसमें महिलाओं और गरीब परिवारो की स्थिति बेहतर हुई है..पर हाल के दिनों मे जहरीली शराब से मौत की घटना लगातार हो रही है। इसमें मरने वाले अधिकांश लोग गरीब परिवार के हैं। उनकी मौत के बाद परिवार का भरण-पोषण करने में परेशानी हो रही है…इसलिए उनकी सरकार ने फैसला किया है कि शराबबंदी के बाद जिनकी भी मौत जहरीली शराब से मौत हुई है..उनके परिवार को 4-4 लाख की आर्थिक सहयता दी जाएगी।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों ने शराब पीकर गलत किया है। गलत चीज पीने से उनकी मौत हुई इसके बाद भी उनके परिवार की मदद करेंगे। परिवार को सीएम रिलिफ फंड से चार-चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि मुआवजा उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके घर के सदस्यों की मौत 2016 से अब तक हुई है। वहीं मुआवजा लेने के लिए पीड़ित परिवार को यह लिखकर देना होगा कि शराब खराब चीज है। उनके घर के सदस्य ने शराब पीकर गलत काम किया। वह शराबबंदी के पक्ष में हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने अपने बयान में कहा था कि शराब खराब चीज है। बिहार में शराबबंदी है। इसके बाद भी ‘जो लोग इसे पियेगा वह मरेगा। मुआवजा किस बात का?’ बिहार विधानसभा में यह बयान देने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से हुई मौत पर मुआवजे का ऐलान किया है। मालूम हो कि नीतीश कुमार ने बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी की है।