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बिहार: बिना वकील के भी हो जाएगी अब जमीन की रजिस्ट्री, जिला निबंधन कार्यालय में बनाया गया सहायता केंद्र

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार में खासकर जमीन या किसी भी तरह की संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यह समस्या समाप्त होनेवाली है। अब नई व्यवस्था के तहत लोग बिना वकील के मदद के भी स्वयं डीड तैयार कर रजिस्ट्री करवा सकते हैं ।इसके लिए जिला निबंधन कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है। यहां संपत्ति रजिस्ट्री के लिए मॉडल डीड उपलब्ध है । अब कोई भी निबंधन कराने वाला उस मॉडल डीड पर रजिस्ट्री संबंधी जानकारी मसलन, खेसरा, खाता, नाम-पता आदि भर कर निबंधन के लिए कागजात तैयार कर सकता है।

पहले से तैयार फॉर्म भर कर स्वयं डीड तैयार करने से इसके लेखकों को दिये जाने वाला एक हजार से 2500 रुपये का शुल्क भी बच सकता है। यह व्यवस्था सभी निबंधन कार्यालय में लागू हो चुकी है। अब इसका प्रचार-प्रसार करने की तैयारी हो रही है। नये बदलाव के बाद जमीन या फ्लैट का निबंधन करवाने के लिए मॉडल डीड के फॉर्म को भरना पड़ता है। यह फॉर्म निबंधन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लोग खुद ही भर सकते हैं। या निबंधन कार्यालय में जाकर में आइ हेल्प यू बूथ से फॉर्म लेकर भर सकते हैं।

स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क सरकार के खाते में जमा करना होगा। अगर विभागीय वेबसाइट पर जाकर चालान तैयार कर लिया है तो बैंक काउंटर पर शुल्क की राशि जमा कर सकते हैं। या ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। स्टांप और निबंधन शुल्क जमा करने के बाद निबंधन के लिए समय बुक करवा सकते हैं। इसके लिए भी वेबसाइट पर या में आइ हेल्प यू बूथ पर अप्वाइमेंट बुक करवा सकते हैं।

वहीं बता दें कि पटना जिला निबंधन कार्यालय ने निबंधन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। जिसमे ये कहा गया हैं की अब 20 फुट के बदले 15 फुट से अधिक चौड़ी सड़कों को मेन रोड और 25 फुट से अधिक चौड़ी सड़क को प्रधान सड़क के रूप में अधिसूचित की गए।
बता दें की अगर निबंधन विभाग इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे देती हैं तो पटना में जमीन का सर्किल रेट 10 लाख तक बढ़ जायेगा।

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