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बिहार पंचायत चुनाव: प्रत्याशी नामांकन के समय एक ही वाहन एवं एक ही प्रस्तावक ले जा सकेंगे

बता दें कि इस बार का पंचायत चुनाव पहली बार इवीएम से होने जा रहा है. इस बार मतदान केंद्र पर कर्मियों की संख्या अधिक होगी. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए भी कई  निर्देश जारी किये हैं.

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर काफी सजग है. चुनाव आयोग  ने मतदान से लेकर मतगणना की प्रक्रिया तक कई निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है. बता दें कि इस बार का पंचायत चुनाव पहली बार इवीएम से होने जा रहा है. इस बार मतदान केंद्र पर कर्मियों की संख्या अधिक होगी. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए भी कई  निर्देश जारी किये हैं.

बिहार पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टी का झंडा बैनर इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों की खैर नहीं होगी. चुनाव  आयोग ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का झंडा और बैनर साथ न रखें. आयोग ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों की तत्काल प्रभाव से उम्मीदवारी रद्द की जाएगी.

चुनाव आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन के समय एक ही वाहन के इस्तेमाल की अनुमति दी है. उम्मीदवारों को एक से अधिक वाहन के साथ जाने की अनुमति नहीं है. इसके साथ एक ही प्रस्तावक नामांकन के समय मान्य होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के नामांकन को लेकर जारी निर्देश के तहत कोरोना से बचाव को लेकर इस प्रकार के एहतियात बरतने पर जोर दिया है.

वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर भी चुनाव आयोग ने  प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों के लिए  मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है. साथ ही नामांकन पत्रों की जांच एवं प्रति चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान निर्वाचित पदाधिकारी के कमरे में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा. क्योंकि चुनाव कोरोना काल में करवाया जा रहा है. ऐसे में गाइडलाइन का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है. गौरतलब है कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को ही समाप्त हो चुका है.

 

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