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बिहार: अब वार्ड पार्षदों को नहीं मिलेगा ठेका,ये आया नया नियम
दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव से पहले पंचायत प्रतिनिधियों को कई झटके सरकार की तरफ से मिल रहे हैं ताकी किसी प्रकार के गड़बड़ी की शिकायत पंचायतों से न मिले. अब खबर है कि वार्ड पार्षदों को ठेका नहीं मिलेगा
BIHAR NATION : दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव से पहले पंचायत प्रतिनिधियों को कई झटके सरकार की तरफ से मिल रहे हैं ताकी किसी प्रकार के गड़बड़ी की शिकायत पंचायतों से न मिले. अब खबर है कि वार्ड पार्षदों को ठेका नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं वे न तो खुद और न ही अपने किसी परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार को कोई ठेका दिला सकेंगे. दरअसल बिहार सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 53 में संशोधन कर दिया है.सरकार के इस फैसले से कोई भी वार्ड पार्षद अब लाखों-करोड़ों का ठेका न तो खुद ले सकेंगे और न ही परिवार के किसी सदस्य को दिला सकेंगे.
आपको बता दें कि यह संशोधन बिहार सरकार ने निकाय प्रतिनिधियों द्वारा सरकारी ठेकों और अन्य आर्थिक लाभ के कार्यों में दखल को रोकने के लिए लिया गया है. बता दें कि बिहार विधानसभा में पिछले दिन बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक-2021 पारित किया गया. ऐसा देखा जाता है कि कई मामलों में तो वार्ड पार्षद खुद या उनकी पत्नी या फिर बच्चे खुद ठेकेदारी कर रहे हैं. इस तरह लाखों-करोड़ों रुपये का बंदरबांट हो जाता है. काम भी सही तरीके से नहीं हो पाता है.