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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: अब ग्राम पंचायतों में मुखिया की वह मनमानी नहीं चलेगी। अक्सर देखा गया है कि कई मुखिया महीनों तक पंचायत से गायब रहते हैं । लेकिन अब उनपर गाज गिरने वाली है। दरअसल नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि अगर ग्राम पंचायतों के मुखिया 30 दिनों तक गैर हाजिर रहे तो प्रमुख बदल दिया जाएगा। किसी भी कारण से अगर मुखिया 30 दिनों से अधिक समय तक पंचायत से अनुपस्थित रहे तो उनके बदले उपमुखिया स्वत कार्यभार संभाल लेंगे।
यानी सीधा शब्दों में कहें तो अब मुखिया जो अपना काम छोड़ कर अधिक दिन तक घूमने की छूट नहीं मिलेगी और न ही अब वो चुनाव के समय ही दर्शन देंगे। अब उनको हर दिन अपने पंचायत में रहना होगा और आम लोगों की समस्या सुनकर निपटारा करना होगा।
पहले यह अवधि 60 दिनों की थी। इस बाबत पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है।
दरअसल, पंचायती राज विभाग ने यह आदेश पारित किया है कि – ग्राम पंचायतों में अब मुखिया अगर 30 दिन तक गैर हाजिर रहे तो उनके जगह दूसरे को मुखिया बना दिया जाएगा। किसी भी कारण से अगर मुखिया 30 दिनों से अधिक समय तक पंचायत से अनुपस्थित रहे तो उनके बदले उपमुखिया स्वत कार्यभार संभाल लेंगे।
अपर मुख्य सचिव के तरफ से सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि चूंकि मुखिया ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं और ग्राम पंचायत की कार्यपालिका एवं वित्तीय प्रशासन की जिम्मेवारी मुखिया के पास होती है, इसलिए यह पद महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अब तय किया है कि 31वें दिन उपमुखिया मुखिया का स्वत प्रभार ग्रहण कर लेगा।
इसके आगे उन्होंने कहा है कि – कार्यपालक पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। इसके बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी उपमुखिया के वित्तीय लेन-देन के लिए डोंगल बनाएंगे। अगर कोई आरोपित मुखिया फरार हो और जमानत लेकर 30 दिनों के भीतर वापस आ जाए तो उसे फरार नहीं माना जाएगा।
वहीं उपमुखिया तभी तक दायित्व का निर्वहन करेंगे जब तक मुखिया वापस काम शुरू न कर दे। मुखिया के काम शुरू करते ही उपमुखिया के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे।