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बिहार: गृह विभाग का डीएम-एसपी को बड़ा आदेश, पंचायत जनप्रतिनिधियों को जल्द मिलेगा शस्त्र लाइसेंस

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: बिहार में पंचायत चुनाव के बाद पंचायत प्रतिनिधियों पर कई जगह हमले हुए हैं । कई प्रतिनिधियों की जान भी चली गई । इसे लेकर पंचायत प्रतिनिधि सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि उन्हें सुरक्षा के लिए सरकार हथियार के लाइसेंस दें ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें । लेकिन अब अब सरकार ने उनकी मांग सुन ली है। पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को शीघ्र ही शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे। गृह विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर नियमानुसार आवेदनों का निपटारा करने को कहा है।

पत्र में लिखा गया है कि आयुध नियम, 2016 के अनुसार अब शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति के लिए डीएम ही सक्षम प्राधिकार हैं। पंचायती राज विभाग ने इस बाबत गृह विभाग को लिखा है। मुख्यमंत्री सचिवालय के ई-कंपीलेंस डैशबोर्ड से भी इस बाबत अनुरोध प्राप्त हुआ है। ऐसे में नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए संबंधित आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन किया जाए।

मालूम हो पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले को लेकर पंचायती राज मंत्री ने भी कई बार उनकी सुक्षा के लिए गंभीरता दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि हर हाल में पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा की जाएगी और जरूरत के हिसाब से उन्हें शस्त्र दिये जाएंगे । इस विषय में जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा । अब गृह विभाग के इस आदेश को इसी प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है।

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