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बिहार: पंचायत चुनाव में प्रत्याशी न करें इन नियमों का उल्लंघन, माइक-स्पीकर का प्रयोग भी इतने समय तक ही कर सकेंगे
बिहार में भले ही अभी पंचायत चुनाव के तारीखों का एलान न हुआ हो लेकिन अभी से ही सरगर्मियां तेज हो गई है. चुनाव आयोग भी इसे लेकर सतर्क और सख्त है. वहीं कोरोना महामारी के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के कारण चुनाव के प्रचार –प्रसार पर असर पड़ने की संभावना है
BIHAR NATION: बिहार में भले ही अभी पंचायत चुनाव के तारीखों का एलान न हुआ हो लेकिन अभी से ही सरगर्मियां तेज हो गई है. चुनाव आयोग भी इसे लेकर सतर्क और सख्त है. वहीं कोरोना महामारी के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के कारण चुनाव के प्रचार –प्रसार पर असर पड़ने की संभावना है. इस बार बिना अनुमति के किसी भी तरह के सभा आयोजन पर रोक रहेगी. प्रत्याशियों को किसी भी तरह की सभा के लिए पहले अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति सभा करने पर प्रत्याशी के उपर कार्रवाई की जायेगी.
आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर चुनाव आयोग गंभीर है. आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि कोरोनाकाल में केंद्र और राज्य के द्वारा जिन नियमों को लागू किया गया है उन सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य रहेगा. प्रत्याशी अगर कोई सभा कर रहे हैं तो इसकी अनुमति उन्हें संबंधित क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से लेनी होगी. साथ ही किसी हाट या भीड़ –भाड़ वाले जगह पर जाने से पहले स्थानीय प्रशासन से भी अनुमति लेनी होगी.
बिहार पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर या हैंड माइक के उपयोग पर भी कई प्रतिबंध लागू रहेंगे. उम्मीदवारों को इनके उपयोग की भी अनुमति लेनी होगी. यह अनिवार्य रहेगा. साथ ही इनके उपयोग की समय-सीमा तय कर दी गई है. सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही इसके उपयोग की अनुमति रहेगी. अगर कोई प्रत्याशी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो
सहायक अवर निरिक्षक या इनसे वरीय पुलिस पदाधिकारी को इन यंत्रों को जब्त कर लेने का निर्देश दिया गया है.
वहीं दो उम्मीदवारों के बीच आपस में कोई झगड़ा न हो इसके लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए है. अगर दो प्रत्याशी एक ही जगह पर सभा कर रहे हों और दोनों माईक का इस्तेमाल कर रहे हों तो तो स्पीकर का मुंह विपरीत दिशाओं में रखने के निर्देश दिए गए हैं.