BIHAR NATION is a new media venture of journalist Jay Prakash Chandra .This dot-in will keep you updated about crime, politics , entertainment and religion news round the clock.
बड़ी खबर: अब हथियार का लाईसेंस और जमीन का कागजात सहित इन 16 दस्तावेजों को दिखाकर भी कर सकेंगे मतदान
अब कोई भी मतदाता के पास अगर पहचान पात्र नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है वे अपने जमीन के कागजात और हथियार का लाईसेंस दिखाकर भी वोटिंग कर सकते हैं.
जे.पी.चन्द्रा की विशेष रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ताजा अपडेट जारी है. अब पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब कोई भी मतदाता के पास अगर पहचान पात्र नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है वे अपने जमीन के कागजात और हथियार का लाईसेंस दिखाकर भी वोटिंग कर सकते हैं. इससे स्पष्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग की यह कोशिश हैं कि अधिक से अधिक लोग मतदान में हिस्सा लें.
अब पंचायत चुनाव में मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अब 16 दस्तावेजों को मंजूरी दी है. हथियारों के लाइसेंस और जमीन के कागजात को भी दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 14 दस्तावेजों को ही मतदान के लिए मंजूरी दी गई थी.
वहीं आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए निम्न प्रकार के दस्तावेज को मान्यता दी गई है. जैसे आपके पास बैंक या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड है या फिर केंद्र या राज्य द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र है या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसद और विधायकों द्वारा जारी पहचान पत्र, फोटो लगा स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, विकलांगता का प्रमाण पत्र या शस्त्र लाइसेंस पासपोर्ट शैक्षणिक संस्थाओं से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र संपत्ति दस्तावेज और जमीन का केवाला या फोटोयुक्त पेंशन कार्ड या फिर मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड होना चाहिए . अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास है तो आप मतदान दे सकते हैं.