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बड़ी खबर: आखिर मिल गई लालू प्रसाद को जमानत, मंगलवार शाम तक तक आ सकते हैं बाहर
तमाम कयासों और किन्तु –परन्तु के बीच झारखंड उच्च न्यायालय ने शनिवार को राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दे दी है
बिहार नेशन: तमाम कयासों और किन्तु –परन्तु के बीच झारखंड उच्च न्यायालय ने शनिवार को राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दे दी है. जैसे ही यह खबर सामने आई राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई. आज का दिन लालू परिवार एवं उनके शुभचिंतकों के लिए बेहद ख़ास है. अभी लालू प्रसाद रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे हैं .लेकिन फिलहाल वे दिल्ली एम्स में स्वास्थ्य का इलाज करवा रहे हैं.
आपको बता दें कि लालू प्रसाद अब जेल से बाहर आ जाएंगे. झारखंड उच्च न्यायालय ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत प्रदान की है. इस दौरान उन्हें एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा. साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा. बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे.
अगर उनकी रिहाई के बारे में बात करें तो जानकारी के मुताबिक़ सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी निचली अदालत से निकलने के बाद ही रिहाई हो सकती है. मतलब मंगलवार शाम तक बाहर आ सकते हैं. यह जानकारी भी सामने आ रही है वे दिल्ली AIIMS से सीधे पटना आवास आ सकते हैं. अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलते ही पुत्र तेजस्वी ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि हमलोगों को न्याय पर पूरा भरोसा शुरू से रहा है.
वहीं कई जिले से भी लालू प्रसाद की रिहाई पर राजद नेताओं में खुशी की खबर आ रही है. औरंगाबाद जिले के राजद नेता सह जिला पार्षद शंकर यादवेन्दू ने लालू प्रसाद की रिहाई पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमलोगों को न्यायालय पर पुरी उम्मीद थी और आगे भी रहेगा. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की रिहाई से गरीबों के बीच निश्चित रूप से खुशी की लहर है. वे गरीबों,दलितों और शोषित -वंचितों के मसीहा हैं. उनकी रिहाई निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है.
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी. इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात-सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनाई थी. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं. वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है.
जे.पी.चंद्रा