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बड़ी खबर: लालू प्रसाद को सीबीआई ने दी सिंगापुर जाने की अनुमति, पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश किया जारी
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: इस वक्त बिहार से बड़ी खबर है । खबर है कि कोर्ट ने राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर जाने की इजाजत दे दी है। आज इस मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया। इस बात की जानकारी लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने दी है। अब इस फैसले के बाद लालू प्रसाद अपनी पासपोर्ट रिन्यूअल करा सकेंगे।साथ ही किडनी का इलाज करा सकेंगे।
दरअसल, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना है। सिंगापुर जाने के लिए उन्हें पासपोर्ट की जरूरत है। लालू प्रसाद की तरफ से CBI की विशेष कोर्ट में पासपोर्ट के रिन्यूअल कराने को लेकर अर्जी दी गई थी। अब पासपोर्ट के रिलीज होने के बाद वे इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे।
लालू यादव ने पासपोर्ट रिन्यूअल ले लिए याचिका दायर की थी, जिसमें RJD सुप्रीमो ने पासपोर्ट लौटाने और देश से बाहर जाने की इजाजत मांगी है। उन्होंने ये अपील चारा घोटाले के दुमका ट्रैजरी मामले में की है। लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में जमानत मिल गई थी। जमानत के दौरान कोर्ट ने ये शर्त भी रखी थी कि वे देश से बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए लालू का पासपोर्ट भी सीज कर लिया गया था। मंगलवार को मामले पर सुनवाई के बाद CBI की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दे दिया। अब जल्द ही लालू किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा सकेंगे।
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गौरतलब हो कि लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से पीड़ित हैं । उनकी किडनी काफी डैमेज हो चुकी है। लेकिन कोर्ट से आदेश न मिलने के कारण वे इलाज के लिए विदेश नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले से रास्ता साफ़ हो चुका है।
आपको बता दें कि लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं लेकिन आधे से अधिक समय तक सजा काट लेने के कारण वे पैरोल पर जेल से बाहर हैं । उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। लेकिन उन्हें अपनी इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं थी। कोर्ट से लालू प्रसाद ने कई बार गुहार लगाई थी। हालांकि कोर्ट में सुनवाई 10 जून को ही होनेवाली थी लेकिन कोर्ट ने 14 जून को सुनवाई की तारीख रखी थी । अब इस फैसले के बाद विदेश इलाज के लिए जा सकेंगे।