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जे.पी. चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में होनेवाले पंचायत चुनाव को लेकर कई निर्णय राज्य सरकार द्वारा ली जा रही है। अब एक और निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। इसके तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी को पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के जिम्मेवारी से मूक्त कर दिया गया है। इस प्रकार से बीडीओ के सभी कार्य अब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अब करेंगे । इसके साथ ही डीडीसी को भी जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के के दायित्व से मुक्त करने का फैसला बिहार सरकार द्वारा लिया गया है।
बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 के प्रभावी हो जाने के बाद बिहार पंचायत सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को 21अगस्त को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के के पद पर पदस्थापित किया गया है । उन्हें अब बगल वाले प्रखंड का भी प्रभार दे दिया गया है।
इस मामले में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया की इस फैसले से विकास के कार्यों में और तेजी आएगी ।बता दें कि प्रखंड पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार प्रखंड पंचायत पदाधिकारी को दी गई है। इस प्रकार से पंचायती राज विभाग ने 164 प्रखंड के कार्य को पंचायत पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार के रुप में दिया है।