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बिहार पुलिस के ट्रांसफर-पोस्टिंग में बड़ा बदलाव, अब एक जिले में इतने साल ही रह पाएंगे
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में राज्य सरकार ने ट्रांसफर -पोस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया बिहार पुलिस संशोधन विधेयक 2022 को सदन से मंजूरी मिल गई है। इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद अब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक अधिक समय तक एक ही जिले में नहीं रह पाएंगे । वे अब 5 वर्ष तक ही रह सकेंगे ।
बता दें कि पहले किसी जिले में अधिकतम कार्यकाल की सीमा 6 साल तक की थी जिसे घटाकर अब 5 साल कर दिया गया है। इतना ही नहीं किसी एक रेंज में अधिकतम कार्यकाल की सीमा 8 साल रखी गई है।सरकार ने पुलिस महकमे में किसी एक जिले में इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक की तरह की अधिकतम समय सीमा तय कर दी है। इस बदलाव को करने का मकसद पुलिसिंग को दुरुस्त करना है।
बिहार पुलिस में फिलहाल किसी एक रेंज के अंदर अधिकतम कार्यकाल की सीमा 10 साल की थी। 13 अगस्त 2019 को बिहार में पुलिस जोन को खत्म करते हुए रेंज का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद पुलिस रेंज की संख्या 12 हो गई थी। बड़े रेंज में आईजी और बाकी में डीआईजी का पद बनाया गया था। फिलहाल बिहार में 5 रेंज आईजी का पद होने के कारण परेशानी हो रही थी।
आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा एक जिले में अधिकतम समय सीमा तय करने के पीछे भी कारण है। सरकार की मंशा है कि एक रेंज के अधिन पुलिसकर्मी किसी दूसरे जिले में कम से कम तीन साल तैनात रह पाये। तबादले से संबंधित सारे प्रावधान बना दिये गये हैं।