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औरंगाबाद: शराब के एक मामले में फैसला, आठ वर्षों की सजा और एक लाख का जुर्माना

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने मद्य निषेध, उत्पाद मामले में सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को आठ वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना सुनाया है। यह फैसला कोर्ट ने उत्पाद वाद संख्या -201/22 में सुनवाई के दौरान एकमात्र जेल में बंद अभियुक्त भखरूआ निवासी सुभाष तिवारी को सुनाया। इसकी जानकारी स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने दी। और बताया कि अभियुक्त को 8वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना लगया गया है।

कोर्ट

बता दें कि इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी 21 सितंबर 2022 को दर्ज की गई थी। जबकि 14 अक्टूबर को आरोप गठित कर दिया गया था। वहीं इस मामले में निर्णय 25 नवंबर को आया और अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी करार दिया।

इस बारें में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भखरूआ मोड़ पर 21 सितंबर को शराब पीने के आरोप में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मामले में सुनवाई लेकर कोर्ट लाते समय ओबरा खरांटी पुल पर अभियुक्त वाहन में उत्पाद निरीक्षक एवं उत्पाद सिपाही से उलझ पड़ा और वाहन की स्टेरिंग खिंच दी। जिस कारण से वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।

इस दौरान सभी घायलों को प्राथमिकी उपचार के बाद सदर अस्पताल में इलाज किया गया था। तभी से ही यह एकमात्र बंदी जेल में था। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अभियुक्त को मात्र 73 दिनों में सजा सुना दी गई है।

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