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Aurangabad: रेप का आरोप लगाकर मुकरी युवती, नाराज कोर्ट ने रिवर्स केस करने का दिया आदेश
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: रेप का किसी पर आरोप लगाकर मुकर जाना युवती को उस समय भारी पड़ गया जब औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे-6 सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने उल्टे युवती पर ही केस दर्ज करने का फरमान सुना दिया। अब बयान से पलट जाने के कारण उल्टा युवती पर ही मुकदमा चलेगा।
दरअसल औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे-6 सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने पॉक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म वाद के एक मामले में पीड़िता की गवाही में अपने पूर्व बयान से पलट जाने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी की फोटो कॉपी के साथ ही पुलिस के समक्ष व मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिए गए बयान की छाया प्रति भी कोर्ट से भेजी गयी है, ताकि युवती पर झूठे साक्ष्य का मुकदमा दर्ज करवाया जा सके।
इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि पीड़िता के बयान से पलट जाने पर 28 फरवरी 2022 को नगर थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त शिवम कुमार और अमित कुमार को दोषमुक्त किया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता ने महिला थाना में 01/04/21 को इन दोनों अभियुक्त पर जन्मदिन की पार्टी के नाम पर गलत काम करने और मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप लगाया था।
स्पेशल पीपी ने आगे बताया कि इसके बाद युवती ने अपने आरोप की प्राथमिकी, 161 के बयान और 164 के बयान में घटना की पुष्टि भी की थी। अब जब वह अपने आरोप से पलट गई है तो गवाही में मुकरने पर पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी का प्रावधान है, और उसी आधार पर न्यायालय ने युवती पर मामला दर्ज कराने का आदेश दिया है।
लेकिन अब कोर्ट से यह आदेश मिलने के बाद लोगों क बीच यह चर्चा है कि झूठा मामला दर्ज करवाने वाले लोगों पर ऐसा ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए । ताकि आगे से कोई इस तरह का गलत मुकदमा नहीं कर सके।