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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: संयुक्त निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक- 13982, दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रखण्ड सह अंचल स्तरीय व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-9744/ गोरा, दिनांक 19.12.2022 द्वारा औरंगाबाद जिला में पदस्थापित श्री शुभम कुमार, सहायक समाहर्ता (परीयमान) औरंगाबाद को अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बारुण एवं अंचल अधिकारी, बारूण का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया
था।
पुनः श्री शुभम कुमार सहायक समाहर्त्ता (परीयमान) औरंगाबाद के प्रशिक्षण को जारी रखते हुए उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बारूण एवं अंचल अधिकारी, बारूण के प्रभार से मुक्त कर अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देव एवं अंचल अधिकारी, देव का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा जाता है।
श्री शुभम कुमार, सहायक समाहर्ता (परीयमान) औरंगाबाद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देव एवं अंचल अधिकारी, देव के सम्पूर्ण प्रभार में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारुण का प्रभार अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, वारूण को तथा अंचल अधिकारी,
बारूण का प्रभार श्री उदय प्रताप सिंह, राजस्व अधिकारी, मदनपुर को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।
अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देव को आदेश दिया जाता है कि वे देव प्रखण्ड का सम्पूर्ण प्रभार श्री शुभम कुमार, सहायक समाहर्त्ता (परीयमान) औरंगाबाद को सौंपकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अगले आदेश तक प्रखण्ड मुख्यालय में उपस्थित रहकर उनके प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इसी प्रकार, अंचल अधिकारी देव को आदेश दिया जाता है कि ये देव अंचल का सम्पूर्ण प्रभार श्री शुभम कुमार, सहायक समाहर्ता (परीक्ष्यमान) औरंगाबाद को सौंपकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।
साथ ही अगले आदेश तक अंचल कार्यालय में उपस्थित रहकर उनके प्रशिक्षण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही बिहार कोषागार संहिता के नियम-84 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में भी शुभम कुमार, सहायक समाहर्ता (परीयमान) औरंगाबाद को देव प्रखण्ड अंचल कार्यालय के सभी शीर्षो के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।