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औरंगाबाद: कोर्ट ने दो गांजा तस्करों को सुनाई दस वर्ष की सजा, पकड़े गए थे 27 किलोग्राम गांजा के साथ

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: गुरुवार को औरंगाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय के एडीजे वन सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पंकज मिश्रा ने गांजा के तस्करी मामले में दो अभियुक्तों को दस साल की सजा सुनाई। ये दोनों काराधीन अभियुक्त उत्तर प्रदेश के जौनपुर थाना अंतर्गत शिवनगर निवासी शोभनाथ एवं सोनखरी गांव निवासी दिनेश यादव है। जिन्हें NDPS ACT की धारा 20 एवं 25 में दोषी ठहराया है। बता दें कि एनडीपीएस कांड जी. आर- 02/20 में त्वरित विचारण के अंतर्गत निर्णय पर सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई गई है।

वहीं अगर इन दोनों पर एक -एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर ये जुर्माना नहीं देते हैं तो सजा की अवधि छः माह के और बढ़ जाएगी। इस मामले में पक्ष रखते हुए स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि दोनों को 23 फरवरी 2020 को सूचना के आधार पर तलाशी में शहर के रामा बांध से 27 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था। साथ ही इनके पास से एक कार जब्त किया गया था। इस वाद के सूचक उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रामविनय सिंह थे।

वहीं बचाव पक्ष की तरफ से यह अपील की गई कि यह इन दोनों का पहला जुर्म है। इसलिए नरमी बरतते हुए कम से कम सजा दी जाए। बता दें कि ये दोनों उसी समय से जेल में बंद हैं जब से इन्हें पकड़ा गया था। इनके जमानत की अर्जी को पटना हाईकोर्ट ने भी पहले ही रिजेक्ट कर दिया है।

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