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औरंगाबाद कोर्ट ने अभियुक्त को छेड़छाड़ के मामले में सुनाई तीन साल की सजा और चार हजार का जुर्माना

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: औरंगाबाद सिविल कोर्ट के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अभियुक्त दयानंद कुमार को को तीन साल की सजा सुनायी है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला महिला थाना कांड संख्या 05/20 व जीआर संख्या 15/20 से जुड़ा है। अभियुक्त दयानंद कुमार नवादा जिले के नारायणपुर का रहने वाला है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि उक्त अभियुक्त द्वारा नगर थाना क्षेत्र के अहरी में एक महिला के साथ छेड़खानी किया गया था। जिसके बाद पीड़ित महिला द्वारा 18 जनवरी 2022 को महिला थाना में एफआईआर दर्ज करायी गई थी।

वहीं इस मामले में मामला दर्ज करने के बाद महिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को दबोच लिया था और जेल भेज दिया था। लगभग 27 दिनों तक अभियुक्त जेल में रहा था। जिसके बाद उसे जमानत मिला गई थी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि भादंवि धारा 354 में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं, 354ए में दो वर्ष की सजा और चार हजार जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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