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औरंगाबाद कोर्ट ने सुनाई अवैध आर्म्स रखने पर साल भर की सजा

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम कोर्ट चार राजेश सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या -109/12 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई। सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त गोपाल चौधरी मेघराज बिगहा मुफस्सिल को शास्त्र अधिनियम की धारा 25(1) बी और धारा -26, दोनों धाराएं में दोषी करार देते हुए साल भर की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी। दोनों धाराएं की सजाएं साथ साथ चलेंगी।

वहीं अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार थे जिन्होंने प्राथमिकी में 06/07/12 को बताया था कि शाम में गस्ती के दौरान गुप्त सुचना मिली कि अभियुक्त अवैध देशी पिस्तौल के साथ मछली मार रहा है। पुलिस को आते देखा तो वह भागने लगा । लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़ कर एक देशी पिस्तौल और 315 बोर के जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया था।

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