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औरंगाबाद: कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न एवं हत्या के मामले में सुनाई आजीवन कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा

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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को एक व्यक्ति को हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। मामला हसपुरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहाँ कांड संख्या 36/18 में कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एमपी एमएलए अशोक राज ने कांड संख्या 36/18 में सुनवाई करते हुए हसपुरा निवासी राहुल शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त को कोर्ट ने 23 नवंबर को दोषी करार दिया था। लेकिन कोर्ट ने सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बुधवार को अभियुक्त राहुल शर्मा को भादंसं धारा 302 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना देने पर चार माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।

औरंगाबाद कोर्ट

वहीं भादंसं धारा 498 ए में तीन वर्ष की सज़ा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना ना देने पर दो माह कारावास तथा 27 शस्त्र अधिनियम में सात वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है। वहीं मामले में दस हजार जुर्माना, जुर्माना ना देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी। सभी सज़ाए साथ साथ चलेंगी।

आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरेब निवासी बबन सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसमें आरोप लगाया था कि उन्होंने राहुल शर्मा के साथ रिंकी कुमारी की शादी 2010 वर्ष में की थी। वहीं शादी के 3 साल बाद बच्ची होने के बाद उसे दहेज के लिए लगातार ससुराल से मारपीट और प्रताड़ित किया जाने लगा। लेकिन 11 मार्च 2018 को रिंकी की गोली मारकर हत्या कर दी।

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