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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में हत्या मामले में छः लोगों कि दोषी करार दिया है। आरोपियों को सजा 5 मई को सुनाई जाएगी। बता दें कि यह विवाद रंग डालने को लेकर हुई थी। इस मामले में एडीजे- 11 अनिन्दिता सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 37/10 में भादवि की धारा 304 और 149 में सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया और बंध पत्र विखंडित कर सभी को जेल भेज दिया ।
मिली जानकारी के अनुसार 2 मार्च 2010 को मुफस्सिल थाना के भोजा बीघा गांव निवासी रामबली यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया कि उनका पुत्र रामाधार यादव 1 मार्च को जोगिया से सब्जी लेकर घर लौट रहा था। रामविलास यादव की झोपड़ी के पास पहुंचने पर रामविलास यादव, राजेंद्र यादव, मुन्ना यादव, राकेश यादव, विजेंद्र यादव, सत्येंद्र यादव उस पर जबरजस्ती डालने लगे।
सभी लोग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सहेरा गांव के रहने वाले थे। मना करने पर लाठी डंडे से मारपीट कर उसे अधमरा कर दिया। रामाधार यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में ओबरा रेलवे गुमटी के पास उनकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त सत्येंद्र यादव, विजेंद्र यादव, राकेश यादव और मुन्ना यादव ने 18 अगस्त 2010 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।
आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराईं थी जिसमें बताया था कि गांव में गम का माहौल होने के कारण कोई होली नहीं खेल रहा था। बस इतनी सी बात को लेकर ही हत्या कर दी गई थी। वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक के पक्ष में गवाही दी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का समीक्षा आया था।