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औरंगाबाद: अंचलाधिकारी ने तीन जिला पार्षदों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में करवाया मुकदमा दर्ज
जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का कार्य चरण के मुताबिक जारी है। लेकिन साथ ही बिहार में आचार संहिता भी भावी प्रत्याशियों के लिये जारी है। जो भी प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
कुछ ऐसा ही मामला नबीगर प्रखंड से है जहाँ आदर्श आचार संहिता कानून की धज्जियां उड़ाते पकड़े गए जिला पार्षद उम्मीदवारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इस मामले में अंचलाधिकारी आलोक कुमार ने माली थाना के अंतर्गत जिला पार्षद उम्मीदवार खुशबू कुमारी सिंह, रेनू कुमारी गुप्ता एवं रिंकू सिंह के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है।
थानाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। तीनों नामजद अभियुक्त जिला परिषद उम्मीदवार हैं जो बिना अनुमति के बैनर पोस्टर के साथ क्षेत्र भ्रमण करते पकड़े गए हैं ।
उम्मीदवारों में आरोपी खुशबू कुमारी सिंह के विरुद्ध कांड संख्या 79/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक स्कॉर्पियो जब्त किया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जे एच 03 पी 5372 हैं।
वहीं, रेनू कुमारी गुप्ता एवं रिंकू सिंह के विरुद्ध कांड संख्या 80/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इन तीनों का बैनर पोस्टर थाना क्षेत्र के अर्ध सरकारी भवन देव शरण उच्च विद्यालय पर सटा हुआ पाया गया।
थानाध्यक्ष ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर खैर नहीं होगी। बिना अनुमति के वाहनों पर बैनर, पोस्टर, स्टीकर, नेम प्लेट लगाकर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर संबंधित को जेल भी भेजा जा सकता है और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।