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बिहार: पंचायत चुनाव के मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या करें,जानें
बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी है। 20121 में होनेवाले पंचायत चुनाव को लेकर अभी से ही सरगर्मी तेज हो गई है
BIHAR NATION : बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी है। 20121 में होनेवाले पंचायत चुनाव को लेकर अभी से ही सरगर्मी तेज हो गई है। संभावित प्रत्याशी अपनी चुनाव की संभावनाओ को लेकर घूमना शुरू कर दिए हैं । वे जनता का मिजाज भांपने में जुट गये हैं ताकी अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें ।लेकिन सबसे बड़ी समस्या पंचायत में मतदाता सूची में नाम को लेकर आ रही है। बहुत से लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है।
अब इसे लेकर आयोग बूथ स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने में जुट गया है । इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्रमंडलवार होने वाले पंचायत चुनाव संभावित 9 चरणों में होंगे। ऐसे में अगर आपके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं तो अब भी आप अपने पंचायत की वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
दरअसल चुनाव आयोग ग्रामीण मतदाताओं से मतदाता सूची प्रारूप को देखकर आश्वस्त होने को कहा है कि उनका नाम सही रूप से आया है या नहीं। निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है तो प्रपत्र घ में आवेदन करें। अपने आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां देकर उसकी प्राप्ति रसीद ले लें।
आयोग के अनुसार वैसे व्यक्ति जो 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं वे भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर आवेदन प्रपत्र घ में दे सकते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर प्रारूप प्रकाशन के दौरान मतदाता सूची में संशोधन की कार्रवाई करेगी। मतदाता का प्रारूप प्रकाशन पंचायत, प्रखंड व जिला स्तर पर किया जाएगा। आयोग के निर्देश के अनुसार 19 जनवरी 21 से 01 फरवरी 21 तक पंचायत मतदाता सूची में संशोधन संबंधी दावा एवं आपत्तियां प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से या आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दी जा सकेगी। 01 फरवरी 21 के बाद दावा एवं आपत्तियां किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं की जाएंगी।
आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने या सुधार को लेकर कोई भी आवेदन आयोग को नहीं भेजे क्योंकि इसमें वक्त लग सकता है। शनिवार को आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में है तो उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में अवश्य रहेगा।