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जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट
बिहार नेशन: बिहार में वैसे लोग सावधान हो जाएं जो नियम कानून को ताक पर रखकर राशनकार्ड का लाभ ले रहे हैं । अब बिहार सरकार द्वारा ऐसे अपात्र लोगों का राशनकार्ड रद करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए बकायदा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह संशोधन भी किया गया है। इसका असर वैसे लोगों पर अधिक पड़ेगा जो सरकारी जॉब में रहकर भी इसका लाभ ले रहे हैं । साथ ही वैसे संविदा कर्मी भी इसकी जद में आएंगे जो मामूली वेतन पाते हैं ।
खाद्य सचिव विनय कुमार ने मंगलवार को बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के चार पहिया वाहन प्रयुक्त करने वाले परिवार, सरकारी नौकरी करने वाले परिवार, आयकर अदा करने वाले, एक सिंचाई वाले उपकरण के साथ ढाई एकड़ सिंचित भूमि, 5 एकड़ सिंचित भूमि, व्यावसायिक कर अदा करने वाले व अन्य साधन सम्पन्न परिवार को अपना राशन कार्ड वापस करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो राशन कार्ड डेड है, उसे भी तत्काल रद किया जाए। जो लोग आयकर दे चुके हैं या आयकर भुगतान कर रहे हैं और उनके नाम पर राशन कार्ड निर्गत है, उन लोगों के भी कार्ड रद किए जाएं। जिनको सरकारी नौकरी है और 10 हजार रुपये से ज्यादा प्रतिमाह वेतन पा रहे हैं, उनके भी राशन कार्ड रद किए जाएं।
बिहार में खाद्य सचिव विनय कुमार ने कहा कि इस बाबत सभी जिलाधिकारियो को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वे ऐसे अपात्र लोगों के विरुद्ध अपने जिले में 31 मई तक विशेष अभियान चलाएं। वहीं आपको बता दें कि अगर औरंगाबाद जिले में ही इसकी जांच की जाय तो एक अनुमान के मुताबिक 50 प्रतिशत से अधिक लोग अपात्र हो जाएंगे । जिले में वैसे-वैसे लोग भी राशनकार्ड की सुविधाएं ले रहे हैं जो कहीं से भी इस सुविधा के पात्र नहीं हैं । वहीं दूसरी तरह ऐसे हजारों लोग इससे वंचित भी हैं जो इसके असली हकदार है।