BIHAR NATION is a new media venture of journalist Jay Prakash Chandra .This dot-in will keep you updated about crime, politics , entertainment and religion news round the clock.
बिहार: पटना हाई कोर्ट ने रद्द की बीएड कॉलेजों में 451 लेक्चरर की बहाली
सरकारी बीएड कॉलेजों में 451 लेक्चररों की बहाली रद्द कर दी गई है. यह निर्णय पटना हाई कोर्ट ने दिया है. न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने इस मामले में दायर की गई रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया
BIHAR NATION: सरकारी बीएड कॉलेजों में 451 लेक्चररों की बहाली रद्द कर दी गई है. यह निर्णय पटना हाई कोर्ट ने दिया है. न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने इस मामले में दायर की गई रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया. इस मामले में पटना हाईकोर्ट के अंदर आवेदकों की तरफ से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह और योगेंद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि बीपीएससी ने साल 2016 में सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 478 लेक्चररों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था. जिसमें विकलांग छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए 38 समावेशी शिक्षा के लिए रखे गए थे. लेकिन नियमों का उलंघन कर बहाली कर दी गई.
आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने कई बार सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया. अब कोर्ट ने इस पुरी बहाली को ही रद्द कर दिया है.जिससे बीएड कॉलेजों में लेक्चर बहाली को लेकर बड़ा झटका लगा है.