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लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिये स्थगित
इस वक्त राजनीतिक गलियारे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ दुमका कोषागार गबन से जुड़े मामले में राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को आगे तक के लिये टाल दी गई है।
BIHAR NATION: इस वक्त राजनीतिक गलियारे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ दुमका कोषागार गबन से जुड़े मामले में राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को आगे तक के लिये टाल दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। मालूम हो की लालू प्रसाद इस समय चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं और रांची के रिम्स हॉस्पिटल में इलाजरत हैं ।
इससे पूर्व न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के समक्ष सीबीआई ने दावा किया कि अन्य मामलों की न्यायिक हिरासत को जोड़ लेने पर भी लालू ने दुमका मामले में अभी सिर्फ 34 माह ही न्यायिक हिरासत में बिताये हैं, जबकि सिब्बल ने दावा किया कि लालू ने इस मामले में 42 माह, 28 दिन न्यायिक हिरासत में पूरे कर लिये हैं।
सीबीआई ने कहा कि वैसे तो अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के तहत निचली अदालत द्वारा अलग से उल्लेख न करने की स्थिति में लालू की सभी मामलों में सजाएं एक के बाद एक चलनी चाहिए और उस लिहाज से दुमका मामले में अब तक लालू ने न्यायिक हिरासत में एक दिन भी नहीं बिताया है।
सीबीआई ने दलील दी कि लालू को दुमका मामले में भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत सात वर्ष कैद एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी सात वर्ष कैद की सजा सुनायी गयी है जिसे मिलाकर उनकी इस मामले में कुल सजा चौदह वर्ष की हो जाती है। अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा उठाये गये इस पक्ष पर अंतिम सुनवाई के दौरान विचार किया जायेगा।
इससे पूर्व इस मामले में 24 नवंबर को दाखिल अपने जवाब में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया था कि वास्तव में लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से गबन के मामले में अब तक एक दिन की भी सजा नहीं काटी है लिहाजा उन्हें इस मामले में अभी जमानत देने का कोई भी पुख्ता आधार नहीं बनता है जबकि लालू के वकीलों ने दावा किया था कि लालू ने इस मामले में अपनी आधी सजा न्यायिक हिरासत में पूरी कर ली है।