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BIHAR NATION : बिहार में किन्नरों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार पुलिस में किन्नरों की भी बहाली की जाएगी । इसके लिये गृह विभाग ने संकल्प जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सिपाही और अवर निरीक्षक की पदों पर किन्नर या ट्रांसजेंडर समुदाय की सीधी बहाली की जाएगी ।
आपको बता दें कि सिपाही संवर्ग के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस अधीक्षक जबकि अवर निरीक्षक के लिए नियुक्ति का अधिकार पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के पास होगा। सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रत्येक 500 विज्ञापित पद पर एक पद ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित किया गया है। इस पद के लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा।
आपको बता दें, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में ट्रांसजेंडरों की संख्या करीब 41000 थी। किन्नरों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अहर्ता सिपाही तथा पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग के अनुसार ही होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड संबंधित संवर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा। अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
बताया जा रहा है कि ट्रांसजेंडरों की सीधी नियुक्ति शैक्षणिक अर्हता पुलिस मैन्युअल 1978 में सिपाही संवर्ग के लिए तथा पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग के लिए निर्धारित अनुसार ही होगी। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी देना होगा जिससे यह प्रमाणित हो कि वे ट्रांसजेंडर हैं।
राज्य सरकार के इस फैसले से एक तरफ जहाँ समाज में किन्नरों का सम्मान बढेगा वहीं लोगों के बीच एक मैसेज भी आएगा । इस फैसले का किन्नर समुदाय ने सराहना की है।